Saturday, January 15, 2011

sansad

भारत की राजनीतिक व्‍यस्‍था को, या सरकार जिस प्रकार बनती और चलती है, उसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। भारत के लिए लोकतंत्र कोई नयी बात नहीं है। संसार के सबसे पुराने गणतंत्र भारत में ही जन्‍मे-पनपे। संसद पुराने संस्‍कृत साहित्‍य का शब्‍द है। पुराने समय में राजा को सलाह देने वाली सभा ‘संसद’ कहलाती थी। राजा ‘संसद’ की सलाह को ठुकरा नहीं सकता था। बौद्ध सभाओं में संसदीय प्रक्रिया संबंधी नियम आजकल की संसदों के नियमों से बहुत मिलते-जुलते थे। खुली बातचीत, बहुमत का फैसला, ऊंचे पदों के लिए चुनाव, वोट डालना, समितियों द्वारा विचार आदि से हमारी लोकतांत्रिक संस्‍थाएं हजारों साल पहले परिचित थीं।

संसार के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्‍वेद में ‘सभा’ और ‘समिति’ के बारे में लिखा हुआ है। ‘समिति’ एक आम सभा या लोक सभा की तरह हुआ करती थी। ‘सभा’ कुछ छोटी और चुने हुए बड़े लोगों की संस्‍था होती थी। उसकी तुलना आज की राज्‍य सभा या विधान परिषदों से की जा सकती है।

अनुक्रम

[छुपाएँ]

ग्राम-पंचायतें हमारे जन-जीवन का अभिन्‍न अंग रही है। पुराने समय में गांवो की पंचायत चुनाव से गठित की जाती थी। उसे न्‍याय और व्‍यवस्‍था, दोनों ही क्षेत्रों में खूब‍ अधिकार मिले हुए थे। पंचायतों के सदस्‍यों का राजदरबार में बड़ा आदर होता था। यही पंचायतें भूमि का बंटवारा करती थीं। कर वसूल करती थीं। गांव की ओर से सरकारकर का हिस्‍सा देती थीं। कहीं कहीं कई ग्राम-पंचायतों के ऊपर एक बड़ी पंचायत भी होती थी। यह उन पर निगरानी और नियंत्रण रखती थी। कुछ पुराने शिलालेख यह भी बताते हैं कि ग्राम-पंचायतों के सदस्‍य किस प्रकार चुने जाते थे। सदस्‍य बनने के लिए जरूरी गुणों और चुनावों में महिलाओं की भागीदारी के नियम भी इस पर लिखे थे। अच्‍छा आचरण न करने पर अथवा राजकीय धन का ठीक ठीक हिसाब न पाने पर कोई भी सदस्‍य पद से हटाया जा सकता था। पदों पर किसी भी सदस्‍य का कोई निकट-संबंधी नियुक्‍त नहीं किया जा सकता था।

मध्‍य युग में आकर संसद सभा और समिति जैसी संस्‍थाएं गायब हो गईं। ऊपर के स्‍तर पर लोकतंत्रात्‍मक संस्‍थाओं का विकास रूक गया। सैकड़ों वर्षों तक हम आपसी लड़ाइयों में उलझे रहे। विदेशियों के आक्रमण पर आक्रमण होते रहे। सेनाएं हारती-जीतती रहीं। शासक बदलते रहे। हम विदेशी शासन की गुलामी में भी जकड़े रहे। सिंध से असम तक और कश्‍मीर से कन्‍याकुमारी तक, पंचायत संस्‍थाएं बराबर चलती रहीं। ये प्रादेशिक जनपद परिषद् नगर परिषद, पौर सभा, ग्राम सभा, ग्राम संघ जैसे अलग नामों से पुकारी जाती रहीं। सच में ये पंचायतें ही गांवों की ‘संसद’ थीं।

सन 1883 के चार्टर अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद के बीज दिखाई पड़े। 1853 के अंतिम चार्टर अधिनियम के द्वारा विधायी पार्षद शब्‍दों का प्रयोग किया गया। यह नयी कौंसिल शिकायतों की जांच करने वाली और उन्‍हें दूर करने का प्रयत्‍न करने वाली सभा जैसा रूप धारण करने लगी।

1857 की आजादी के लिए पहली लड़ाई के बाद 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम बना। इस अधिनियम को ‘भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणापत्र’ कहा गया। जिसके द्वारा ‘भारत में विधायी अधिकारों के अंतरण की प्रणाली’ का उदघाटन हुआ। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय स्‍तरों पर विधान बनाने की व्‍यवस्‍था में महत्‍वपूर्णपरिवर्तन किए गए। अंग्रेजी राज के भारत में जमने के बाद पहली बार विधायी निकायों में गैर-सरकारी लोगों के रखने की बात को माना गया।

भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस की स्‍थापना 1885 में हुई। कांग्रेस ने शुरू से ही अपने सार्वजनिक जीवन का मुख्‍य आधार यह बनाया कि देश में धीरे धीरे प्रतिनिधि संस्‍थाएं बनें। कांग्रेस का विचार था कौंसिल में सुधार से ही दूसरी सभी व्‍यवस्‍थाओं में सुधार हो सकता है। ब्रिटिश संसद ने ‘विधान परिषदों में भारत की जनता को वास्‍तव में प्रतिनिधित्‍व देने’ के लिए इंडियन कौंसिल्‍ज अधिनियम 1892 को स्‍वीकार किया। इसे कांग्रेस की विजय माना गया। कांग्रेस ने जो सतत अभियान चलाया उसके कारण इस अधिनियम में कई सुधार हुए।

1919 में सुधार अधिनियम और उसके अधीन कई नियम बनाए गए। जिनके कारण केंद्र में, भारतीय विधान परिषद के स्‍थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। जिसमें एक थी राज्‍य परिषद और दूसरा थी विधान सभा। प्रत्‍येक सदन में अधिकांश सदस्‍यों का चुनाव होता था। पहली विधान सभा वर्ष 1921 में गठित हुई थी। उसके कुल 145 सदस्‍य थे। 104 निर्वाचित, 26 सरकारी सदस्‍य और 15 मनोनीत गैर-सरकारी सदस्‍य।

संसद भवन

पहली बार विधान बनाने में और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में जन-प्रतिनिधियों की आवाज सुनी गई। इसने देश के राजनीतिक भविष्‍य की दिशा तय करने में भी महान भूमिका अदा की।

1923 में, देशबंधु चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्‍वराज पार्टी बनाई। इसकी नीति थी कि चुनाव लड़ें और व्‍यवस्‍था को बदलें। वे सोचते थे कि ‘शत्रु के कैंप’ में घुसकर व्‍यवस्‍था को तोड़ने के लिए परिषदों में स्‍थान बनाया जाए।

स्‍वराज पार्टी को 1923 के चुनावों में बहुत सफलता मिली। स्‍वराज पार्टी ने 145 स्‍थानों में से 45 स्‍थान जीते। पार्टी केंद्रीय विधानमंडल मेंथा।

केंद्रीय विधान सभा के नए चुनाव, 1915 के आखिरी तीन महीनों में हुए। कांग्रेस ने वह चुनाव 1942 के अपने ‘भारत छोड़ो’ प्रस्‍ताव को लेकर लड़े। चुनावों में कांग्रेस को 102 में से 56 सीटें मिलीं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शरत चन्‍द्र बोस थे। भारतीय स्‍वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधीन कुछ परिवर्तन हुए। 1935 के अधिनियम के वे उपबंध काम के नहीं रह गए जिनके तहत गवर्नर-जनरल या गवर्नर अपने विवेकाधिकार के अनुसार अथवा अपने व्‍यक्‍तिगत विचार के अनुसार कार्य कर सकता था।

भारतीय स्‍वतंत्रता अधिनियम, 1947 में भारत की संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्‍न निकाय घोषित किया गया। 14-15 अगस्‍त, 1947 की मध्‍य रात्रि को उस सभा ने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्‍तियां ग्रहण कर लीं। अधिनियम की धारा 8 के द्वारा संविधान सभा को पूर्ण विधायी शक्‍ति प्राप्‍त हो गई। किंतु साथ ही यह अनुभव किया गया कि संविधान सभा के संविधान-निर्माण के कार्य तथा विधानमंडल के रूप में इसके साधारण कार्य में भेद बनाए रखना जरूरी होगा।

संविधान सभा (विधायी) की एक अलग निकाय के रूप में पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई। इसके अध्‍यक्ष सभा के प्रधान डा० राजेन्‍द्र प्रसाद थे। संविधान अध्‍यक्ष पद के लिए केवल श्री जी.वी. मावलंकर का एक ही नाम प्राप्‍त हुआ था। इसलिए उन्‍हें विधिवत चुना हुआ घोषित किया गया। 14 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रारूप समिति के सभापति बी.आर. आम्‍बेडकर ने पेश किया। प्रस्‍ताव के पक्ष में बहुमत था। 26 जनवरी 1950 को स्‍वतंत्र भारत के गणराज्‍य का संविधान लागू हो गया। इसके कारण आधुनिक संस्‍थागत ढांचे और उसकी अन्‍य सब शाखा-प्रशाखाओं सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली स्‍थापित हो गई। संविधान सभा भारत की अस्‍थायी संसद बन गई। वयस्‍क मताधिकार के आधार पर पहले आम चुनावों के बाद नएसंविधान के उपबंधों के अनुसार संसद का गठन होने तक इसी प्रकार कार्य करती रही।

नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए। पहली चुनी हुई संसद जिसके दो सदन थे, राज्‍य सभा और लोकसभा मई, 1952 में बनी; दूसरी लोक सभा मई, 1957 में बनी; तीसरी अप्रैल, 1962 में; चौथी मार्च, 1967 में; पांचवी माच, 1971 में; छठी मार्च, 1977 में; सातवीं जनवरी, 1980 में; आठवीं जनवरी, 1985 में; नवीं दिसंबर, 1989 में, दसवीं जून, 1991 और ग्‍यारहवीं 1996 में बनी। 1952 में पहली बार गठित राज्‍य सभा एक निरंतर रहने वाला, स्‍थायी सदन है। जिसका कभी विघटन नहीं होता। हर दो वर्ष इसके एक-तिहाई सदस्‍य अवकाश ग्रहण करते हैं



संसद की भूमिका

भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्‍च प्रतिनिधि संस्‍था है। इसी माध्‍यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्‍यक्‍ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्‍यवस्‍था में जनता सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है।

‘संसदीय’ शब्‍द का अर्थ ही ऐसी लोकतंत्रात्‍मक राजनीतिक व्‍यवस्‍था है जहां सर्वोच्‍च शक्‍ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में निहित है जिसे ‘संसद’ कहते हैं। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को ‘संसद’ कहा जाता है। यह वह धुरी है, जो देश के शासन की नींव है। भारतीय संसद राष्‍ट्रपति और दो सदनों—राज्‍य सभा और लोकसभा—से मिलकर बनती है।

[संपादित करें]राष्‍ट्रपति

वैसे तो भारत का राष्‍ट्रपति संसद का अंग होता है। फिर भी वह दोनों में से किसी भी सदन में न बैठता है न ही उसकी चर्चाओं मेंभाग लेता है। राष्‍ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई विधेयक तभी कानून बन सकता है जब राष्‍ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दे। इतना ही नहीं, जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो और राष्‍ट्रपति को महसूस हो कि इन परिस्‍थितियों में तुरंत कार्यवाही जरूरी है तो वह अध्‍यादेश जारी कर सकता है। इस अध्‍यादेश की शक्‍ति एवं प्रभाव पही होता है जो संसद द्वारा पास की गई विधि का होता है।

लोकसभा के लिए प्रत्‍येक आम चुनाव के पश्‍चात अधिवेशन के शुरू में और हर साल के पहले अधिवेशन के प्रारंभ में राष्‍ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों के सामने अभिभाषण करता है। वह सदनों की बैठक बुलाने के कारणों की संसद को सूचना देता है। इसके अलावा वह संसद के किसी एक सदन ‍अथवा एक साथ दोनों के समक्ष अभिभाषण कर सकता है। इसके लिए वह सदस्‍यों की उपस्‍थिति की अपेक्षा कर सकता है। उसे संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्‍य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है। जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश में लिखे विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करता है। कुछ प्रकार के विधेयक राष्‍ट्रपति की सिफारिश प्राप्‍त करने के बाद ही पेश किए जा सकते हैं अथवा उन पर आगे कोई कार्यवाही की जा सकती है।

[संपादित करें]राज्‍य सभा

जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, राज्‍य सभा राज्‍यों की परिषद है। यह अप्रत्‍यक्ष रीति से लोगों का प्रतिनिधित्‍व करती है। राज्‍य सभा के सदस्‍य का चुनाव राज्‍य विधान सभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। प्रत्‍येक राज्‍य के प्रतिनिधियों की संख्‍या ज्‍यादातर उसकी जनसंख्‍या पर निर्भर करती है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश के राज्‍य सभा में 34 सदस्‍य हैं। मणिपुर, मिजोरम, सिक्‍किम, त्रिपुरा आछोटे राज्‍यों का केवल एक एक सदस्‍य है। राज्‍य सभा में 250 तक सदस्‍य हो सकते हैं। इनमें राष्‍ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्‍य तथा 238 राज्‍यों और संघ-राज्‍य क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्‍य होते हैं। इस समय राज्‍य सभा के 245 सदस्‍य हैं। राज्‍य सभा के प्रत्‍येक सदस्‍य की कार्यावधि छह वर्ष है। उपराष्‍ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के सदस्‍यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वह राज्‍य सभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति पद के लिए राज्‍य सभा के सदस्‍यों द्वारा अपने में से किसी सदस्‍य को चुना जाता है।

[संपादित करें]लोक सभा

लोक सभा के सदस्‍यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है। 18 साल और उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक मतदान करने का हकदार होगा। लोक सभा के अधिकतम 530 सदस्‍य राज्‍यों से चुनाव क्षेत्रों की प्रत्‍यक्ष रीति से चुने जाएंगे। अधिकतम 20 सदस्‍य संघ राज्‍य क्षेत्रों का प्रतिनिधितव करेंगे। इसके अतिरिक्‍त, राष्‍ट्रपति आंग्‍ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्‍व करने के लिए दो से अनधिक सदस्‍य मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्‍य संख्‍या 552 हो, ऐसी संविधान में परिकल्‍पना की गई है। लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसजनजातियों के लिए जनसंख्‍या-अनुपात के आधार पर स्‍थान आरक्षित है। आरंभ में यह आरक्षण दस वर्ष के लिए था। नवीनतम संशोधन के अंतर्गत अब यह पचास वर्ष के लिए अर्थात सन 2000 तक के लिए है। भारत में सदन की कार्यावधि पाँच वर्षों की है। पाँच वर्षों की अवधि समाप्‍त हो जाने पर सदन खुद भंग हो जाता है। कुछ परिस्‍थतियों में संसद को पूर्ण कार्यावधि समाप्‍त होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। आपातकाल की स्‍थति में संसद लोक सभा की कार्यावधि बढ़ा सकती है। यह एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

संसद के दोनों सदनों को, कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्‍तियां एवं दर्जा प्राप्‍त है। कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्‍येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्‍यक है। राष्‍ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्‍ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्‍चतम न्‍यायालय एवं उच्‍च न्‍यायालयों के न्‍यायाधीशों को हटाने जैसे महत्‍वपूर्ण मामलों में राज्‍य सभा को लोक सभा के समान शक्‍तियां प्राप्‍त है। राष्‍ट्रपति के अध्‍यादेशों, आपात की उदघोषणा और किसी राज्‍य में संवैधानिक व्‍यवस्‍था के विफल हो जाने की उदघोषणा और किसी राज्‍य में संवैधानिक व्‍यवस्‍था के विफल हो जाने की उदघोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्‍य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्‍त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्‍यक्ष होता है।

[संपादित करें]संसद और सरकार

हमारे देश में प्रधानमंत्री और मंत्रि दोनों सदनों में से किसी भी एक का सदस्‍य हो सकते हैं। किसी ऐसे व्‍यक्‍ति को भी प्रधानमंत्री या मंत्रि नियुक्‍त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्‍य न हो, परंतु उसे छह मास के पश्‍चात पद छोड़ना पड़ता है, यदि इस बीच, वह दोनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचित न होजाए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। अंत: उसके लिए यह जरूरी है कि लोक सभा का विश्‍वास खोते ही पद-त्‍याग कर दें।

संसदीय शासन का अर्थ होना चाहिए संसद द्वारा शासन। किंतु संसद स्‍वयं शासन नहीं करती और न ही कर सकती है। मंत्रिपरिषद के बारे में एक तरह से कहा जा सकता है कि यह संसद की महान कार्यपालिका समिति होती है। जिसे मूल निकाय की ओर से शासन करने का उत्तरदायित्‍व सौंपा जाता है। संसद का कार्य विधान बनाना, मंत्रणा देना, आलोचना करना और लोगों की शिकायतों को व्‍यक्‍त करना है। कार्यपालिका का कार्य शासन करना है, यद्यपि वह संसद की ओर से ही शासन करती है।

[संपादित करें]संसद सदस्‍यों का चुनाव

भारत जैसे बड़े और भारी जनसंख्‍या वाले देश में चुनाव कराना एक बहुत बड़ा काम है। संसद के दोनों सदनो-लोकसभा और राज्‍य सभा- के लिए चुनाव बेरोकटोक और निष्‍पक्ष हों इसके लिए एक स्‍वतंत्र चुनाव (निर्वाचन) आयोग बनाया गया है।

लोक सभा के लिए सामान्‍य चुनाव जब उसकी कार्यवधि समाप्‍त होने वाली हो या उसके भंग किए जाने पर कराए जाते हैं। भारत का प्रत्‍येक नागरिक जो 18 वर्ष का या उससे अधिक हो मतदान का अधिकारी है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष है और राज्‍य सभा के लिए 30 वर्ष।

[संपादित करें]राज्‍य सभा

राज्‍य सभा के सदस्‍य राज्‍यों के लोगों का प्रतिनिधित्‍व करते हैं। इनका चुनाव राज्‍य की विधान सभा के चुने हुए सदस्‍यों द्वारा होता है। राज्‍य सभा में स्‍थान भरने के लिए राष्‍ट्रपति, चुनाव आयोग द्वारसुझाई गई तारीख को, अधिसूचना जारी करता है। जिस तिथि को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्‍यों की पदावधि समाप्‍त होनी हो उससे तीन मास से अधिक समय से पूर्व ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जाती। चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग के अनुमोदन से मतदान का स्‍थान निर्धारित और अधिसूचित करता है।

[संपादित करें]लोक सभा :

नयी लोक सभा के चुनाव के लिए राष्‍ट्रपति, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा सुझाई गई तिथि को, सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्‍य चुनने के लिए कहता है। अधिसूचना जारी किए जाने के पश्‍चात चुनाव आयोग नामांकन पत्र दायर करने, उनकी छानबीन करने, उन्‍हें वापस लेने और मतदान के लिए तिथियां निर्धारित करता है।

लोक सभा के लिए प्रत्‍यक्ष चुनाव होने के कारण भारत के राज्‍य क्षेत्र को उपयुक्‍त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्‍येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्‍य को चुना जाता है।

स्‍थान खाली हो जाना

यदि एक सदन का कोई सदस्‍य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो पहले सदन में उसका स्‍थान उस तिथि से खाली हो जाता है जब वह अन्‍य सदन के लिए चुना गया हो। इसी प्रकार, यदि वह किसी राज्‍य विधानमंडल के सदस्‍य के रूप में भी चुन लिया जाता है तो, यदि वह राज्‍य विधानमंडल में अपने स्‍थान से, राज्‍य के राजपत्र में घोषणा के प्रकाशन से 14 दिनों के भीतर, त्‍यागपत्र नहीं दे देता तो, संसद का सदस्‍य नहीं रहता। यदि कोई सदस्‍य, सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सदन की किसी बैठक में उपस्‍थित नहीं होता तो वह सदन उसके स्‍थान को रिक्‍त घोषित कर सकता है। इसके अलावा, किसी सदस्‍य को सदन में अपना स्‍थान रिक्‍त करना पड़ता है यदि (1) वह लाभ का कोई पद धारण करता है, (2) उसे विकृत चित्त वाला व्‍यक्‍ति या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, (3) वह स्‍वेच्‍छा से किसी विदेशी राज्‍य की नागरिकता प्राप्‍त कर लेता है, (4) उसका

निर्वाचन न्‍यायालय द्वारा शून्‍य घोषित कर दिया जाता है, (5) वह सदन द्वारा निष्‍कासन का प्रस्‍ताव स्‍वीकृत किए जाने पर निष्‍कासित कर दिया जाता है या (6) वह राष्‍ट्रपति या किसी राज्‍य का राज्‍यपाल चुन लिया जाता है।

यदि किसी सदस्‍य को संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंधो के अंतर्गत दल-बदल के आधार पर अयोग्‍य सिद्ध कर दिया गया हो, तो उस स्‍थिति में भी उसकी सदस्‍यता समाप्‍त हो सकती है।

[संपादित करें]चुनाव संबंधी विवाद

संसद के या किसी राज्‍य विधानमंडल के किसी सदन के लिए हुए किसी चुनाव को चुनौती उच्‍च-न्‍यायालय में दी जा सकती है। याचिका चुनाव के दौरान कोई भ्रष्‍ट प्रक्रिया अपनाने के कारण पेश की जा सकती है। यदि सिद्ध हो जाए तो उच्‍च न्‍यायालय को यह शक्‍ति प्राप्‍त है कि वह सफल उम्‍मीदवार का चुनाव शून्‍य घोषित कर दे।प्रभावित पक्ष को उच्‍च न्‍यायालय के आदेश के विरूद्ध उच्‍चतम न्‍यायालय में अपील करने का अधिकार है।


[संपादित करें]संसद के सत्र और बैठकें

लोक सभा प्रत्‍येक आम चुनाव के बाद चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर गठित होती है। लोक सभा की पहली बैठक शपथ विधि के साथ शुरू होती है। इसके नव निर्वाचित सदस्‍य ‘भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्‍ठा रखने के लिए,’ भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्‍ण रखने के लिए’ और ‘संसद सदस्‍य के कर्तव्‍यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने के लिए’ शपथ लेते हैं।


[संपादित करें]राष्‍ट्रपति द्वारा आमंत्रण

राष्‍ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्‍येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। प्रत्‍येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्‍ट्रपति को छह मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। यद्यपि सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्‍ति राष्‍ट्रपति में निहित है तथापि व्‍यवहार में इस आशय के प्रस्‍ताव की पहल सरकार द्वारा की जाती है।


[संपादित करें]संसद के सत्र

सामान्‍यतया प्रतिवर्ष संसद के तीन सत्र या अधिवेशन होते हैं। यथा बजट अधिवेशन (फरवरी-मई), वर्षाकालीन अधिवेशन (जुलाई-सितंबर) और शीतकालीन अधिवेशन (नवंबर-दिसंबर)। किंतु, राज्‍य सभा के मामले में, बजट के अधिवेशन को दो अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन दो अधिवेशनों के बीच तीन से चार सप्‍ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्‍य सभा के एक वर्ष में चार अधिवेशन होते हैं।राष्‍ट्रपति का अभिभाषण

नव निर्वाचित सदस्‍यों की शपथ के बाद अध्‍यक्ष का चुनाव होता है। इसके बाद, राष्‍ट्रपति संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करता है।

राष्‍ट्रपति का अभिभाषण बहुत महत्‍वपूर्ण अवसर होता है। अभिभाषण में ऐसी नीतियों एवं कार्यक्रमों का विवरण होता है जिन्‍हें आगामी वर्ष में कार्यरूप देने का विचार हो। साथ ही, पहले वर्ष की उसकी गतिविधियों और सफलताओं की समीक्षा भी दी जाती है। वह अभिभाषण चूंकि सरकार की नीति का विवरण होता है अंत: सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। अभिभाषण पर चर्चा बहुत व्‍यापक रूप से होती है। धन्‍यवाद प्रस्‍ताव के संशोधनों के द्वारा उन मामलों पर भी चर्चा हो सकती है जिनका अभिभाषण में विशेष रूप से उल्‍लेख न हो।


[संपादित करें]अध्‍यक्ष/उपाध्‍यक्ष का चुनाव

लोक सभा सदन के दो सदस्‍यों को अध्‍यक्ष और उपाध्‍यक्ष के रूप में चुनती है। कुछ ऐसी परंपरा बनी है कि उपाध्‍यक्ष विपक्ष के सदस्‍यों में से चुना जाता है। प्रायः यह कोशिश रहती है कि अध्‍यक्ष और उपाध्‍यक्ष तथा राज्‍य सभा में सभापति और उपसभापति का यह काम है कि वे अपने सदन की कार्यवाही को व्‍यवस्‍थित ढंग से नियमों के अनुसार चलाएं।


[संपादित करें]कार्यक्रम और प्रक्रिया

संसदीय कार्य दो मुख्‍य शीर्षों में बांटा जा सकता है। सरकारी कार्य और गैर-सरकारी कार्य। सरकारी कार्य को ‍िफर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, (क) ऐसे कार्य जिनकी शुरूआत सरकार द्वारा की जाती है और (ख) ऐसे कार्य जिनकी शुरूआत गैर-सरकारी सदस्‍यों द्वारा की जाती है परंतु जिन्‍हें सरकारी कार्य के समय में लिया जाता है जैसे प्रश्‍न, स्‍थगन प्रस्‍ताव, अविलंबनीय लोक महत्‍व के मामलों की ओर ध्‍यान दिलाना,विशेषाधिकार के प्रश्‍न, अविलंबनीय लोक महत्‍व के मामलों पर चर्चा, मंत्रिपरिषद में अविश्‍वास का प्रस्‍ताव, प्रश्‍नों के उत्तरों से उत्‍पन्‍न होने वाले मामलों पर आधे घंटे की चर्चाएं इत्‍यादि।

गैर-सरकारी सदस्‍यों के कार्य, अर्थात विधेयकों और संकल्‍पों पर प्रत्‍येक शुक्रवार के दिन या किसी ऐसे दिन जो अध्‍यक्ष निर्धारित करे ढाई घंटे तक चर्चा की जाती है। सदन में किए जाने वाले विभिन्‍न कार्यों के लिए समय की सिफारिश सामान्‍यतया कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की जाती है। प्राय: हर सप्‍ताह एक बैठक होती है।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की छपी हुई प्रतियां सामान्‍यतया बैठक के बाद एक मास के अंदर उपलब्‍ध करा दी जाती हैं। कार्यवाही को टेप रिकार्ड किया जाता है। वाद विवाद के अधिवेशनवार छपे हुए खंड हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्‍ध होते हैं।

संसद के कार्य का संचालन करने की भाषाएं हिंदी तथा अंग्रेजी हैं। किंतु पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्‍य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्‍त अभिव्‍यक्‍ति नहीं कर सकता हो, अपनी मातृ-भाषा में संसद को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। दोनों सदनों में 12 भाषाओं को हिंदी तथा अंग्रेजी में साथ साथ भाषांतर करने की सुविधाएं उपलब्‍ध

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